पेंशनभोगी 30 जून तक कर ले पैन और आधार लिंक
नई दिल्ली । पेंशनभोगियों के लिए बेहद अहम खबर है। इसके तहत अगर डेडलाइन चूक गए तब सिर्फ जुलाई से उनकी पेंशन मिलने में दिक्कत होगी, बल्कि जुर्माना भी लग सकता है। वैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया है, लेकिन नई डेडलाइन के बाद जुर्माना लगाने की बात भी कही है। पेंशन फंड ने भी कहा है कि अगर डेडलाइन को चूक गए तब एनपीएस खाते को भी बंद कर दिया जाएगा।
सीबीडीटी ने कहा है कि पेंशनर्स के लिए पैन और आधार को लिंक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून किया गया है। पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि जो पेंशनर्स डेडलाइन तक अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे, उनके नेशनल पेंशन सिस्टम खाते को बंद किया जा सकता है। 2 मई को जारी सर्कुलर में बताया है कि पहले पेंशनर्स के लिए पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 28 मार्च, 2023 थी लेकिन अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।
पैन-आधार लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून है। इसके बाद 1 जुलाई से इस काम के लिए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वे सभी व्यक्ति जिनको 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी है। पेंशनर्स को एक बार फिर इसकी सुविधा देने के लिए पीएफआरडीए ने डेडलाइन को सीधे 3 महीने बढ़ा दिया है।
अगर किसी यूजर न पैन और आधार को लिंक नहीं किया तब 1 जुलाई, 2023 से न तब पैन के अगेंस्ट कोई रिफंड मिलेगा और न ही इस रिफंड पर कोई ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा डेडलाइन बीतने के बाद उस व्यक्ति का पैन बंद हो जाएगा।