पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक 36 वर्षीय व्यक्ति को 6 साल पुराने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदु शर्मा ने सुशांत बिसोई को दोषी ठहराते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
17 दिसंबर 2016 को भुवनेश्वर के दक्षिण में पट्टापुर पुलिस थाना क्षेत्र के कोंकोकोराडा गांव में संगीता को उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद आग लगा दी थी। बहरामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में छह दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद 2 बच्चों की मां संगीता ने दम तोड़ दिया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक कुरेशु गौड़ा ने बताया कि न्यायाधीश ने बीस गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और मृत्युपूर्व बयान के आधार पर फैसला सुनाया।