समलैंगिक विवाह का लोकाचार से कोई लेना देना नहीं : केंद्र सरकार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिकता) एक अर्बन एलीटिस्ट कॉन्सेप्ट है जिसका देश के सामाजिक लोकाचार से कोई लेना देना नहीं है। याचिकाकर्ता शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक संस्था के रूप में विवाह को केवल विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से पहले विधायिका को शहरी, ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण सभी विचारों पर विचार करना होगा। गौर तलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन कर दिया है। यह संविधान पीठ 18 अप्रैल से मामले में सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने अब समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं को लेकर नए आवेदनों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हालांकि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता को लेकर केंद्र ने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला करने का मुद्दा नहीं है और समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केंद्र ने कहा है कि न्यायिक अधिनिर्णय के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, यह विधायिका के क्षेत्र में आता है। केंद्र द्वारा नए आवेदनों में सर्वोच्च न्यायालय से याचिकाओं की विचारणीयता पर निर्णय लेने को कहा गया है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की सुनवाई से पहले याचिकाओं पर फैसला कर सकते हैं कि इन्हें सुना जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को भेजे आवेदन में केंद्र ने कहा, अधिकारों का निर्माण केवल विधायिका द्वारा किया जा सकता है, न्यायपालिका द्वारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले याचिकाओं की विचारणीयता पर फैसला कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने एक नई विवाह संस्था के निर्माण की मांग की है, जो कई मौजूदा कानूनों के तहत विवाह की अवधारणा से अलग है। विवाह एक ऐसी संस्था है जिसे केवल सक्षम विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है या कानूनी मान्यता प्रदान की जा सकती है। विधायिका को व्यापक विचारों और सभी ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण और शहरी आबादी की आवाज, धार्मिक संप्रदायों और व्यक्तिगत कानूनों के साथ-साथ विवाह के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाजों को ध्यान में रखना होगा।
गौरतलब है कि कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की गुहार वाली 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थीं। इन याचिकाओं पर कुछ दिनों पहले ही सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष किए जाने की सिफारिश की थी। वहीं मुस्लिम संगठनों ने मान्यता देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद और फिर मुस्लिम निकाय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मुखालिफत की थी।