जेल अभिरक्षा मे विचाराधीन बंदी की मौत
आयोग की अनुशंसा - मृतक बंदी के वारिसों को पांच लाख रू एक माह में अदा करें
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जेल अभिरक्षा में विचाराधीन बंदी की मौत हो जाने पर मृतक बंदी के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये एक माह में अदा करने की अनुशंसा राज्य शासन को की है। मामला रायसेन जिले का है। आयोग के प्रकरण क्र. 9199/रायसेन/2019 के अनुसार सब जेल, बरेली जिला रायसेन में विचाराधीन बंदी केशव प्रसाद धाकड़ पुत्र शिवप्रसाद की 20 दिसंबर 2019 को असामयिक मृत्यु हो गई थी। इससे मृतक के जीवन जीने के मौलिक/मानव अधिकार का घोर हनन होने पर आयोग ने यह अनुशंसा की है। अपनी अनुशंसा में आयोग ने यह भी कहा है कि अभिरक्षा में हुई मृत्यु के प्रकरणों में शव परीक्षण के उपरान्त, बिसरा तथा हिस्टोपैथोलाॅजी मटेरियल को प्रिजर्व कर, उनकी जांच अनिवार्य रूप से की जाये एवं अभिरक्षा में मृत्यु संबंधित प्रकरणों में राज्य शासन के शव परीक्षण संबंधित निर्देशों का पालन भी अनिवार्यतः किया जाये।