भिलाई के कंपनी संचालक से 80 लाख रुपये की ठगी
भिलाई। महाराष्ट्र के एक कंपनी संचालक ने भिलाई के एक कंपनी संचालक को 80 लाख रुपये के स्पंज आयरन का आर्डर दिया। भिलाई की कंपनी ने माल भी भेज दिया।माल पहुंचने के बाद महाराष्ट्र निलांजन कंपनी के संचालन ने पैसे देने से इंकार कर दिया। रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस ने निलांजन कंपनी के संचालक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।सुपेला टीआई सुरेश ध्रुव के मुताबिक मामला 25 जुलाई 2015 का है। प्रार्थी नेहरु नगर निवासी नितिन रलहन ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर दस्तावेज, सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जारी सी-फार्म के अवलोकन किया गया था।
जिसमें पाया कि महाराष्ट्र निलांजन कंपनी के संचालक देवेन्द्र कुमार सिंगला एवं अकुंश सिंगला ने 27 ट्रक से इनवाइश के 515.57 मीट्रिक टन स्पंज आयरन कीमती 80 लाख 49 हजार 996 रुपये का माल प्राप्त किया था। सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यीक कर प्रपत्र जारी कराया है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी से आरोपित ने माल प्राप्त किया था, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा सी-फार्म जारी किया गया था।
जिसका डिटेल सी-फार्म में उल्लेखित है। प्रार्थी नितिन द्वारा जारी इनवाइश से मेल खाता है। इसमें आरोपित का टीन नंबर तथा क्रेता विक्रेता होने का स्पष्ट उल्लेख है।
जिसमें 80 लाख 49 हजार 996 रुपये का लेखा जोखा मिला है। आरोपित देवेंद्र कुमार सिंगला द्वारा अकारण सामाग्री की गुणवत्ता, अनुपयुक्तता का बहाना बताकर माल वापस न कर प्रार्थी की उक्त राशि को गबन कर धोखाधड़ी किया गया।