गरबा में भी 18 फ़ीसदी जीएसटी
अहमदाबाद । गुजरात का गरबा सारे देश में बड़ा लोकप्रिय है। गरबा के आयोजन दशहरा के दौरान गुजरात सहित सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर होते हैं। गुजरात के गरबा को अब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इसमें 18 फ़ीसदी जीएसटी का भुगतान आयोजकों को करना पड़ेगा। 500 से अधिक की टिकट पर 18 फ़ीसदी जीएसटी लागू हो जाएगा। गरबा के आयोजकों को अब अपना पंजीकरण जीएसटी में कराना पड़ेगा। 1 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो गया है। 500 से ज्यादा की टिकट पर अब 18 फ़ीसदी जीएसटी आयोजकों को भरना होगी। आयोजक यह पैसा गरबा की टिकट में अलग से शामिल कर सकते हैं। गुजरात राज्य में इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। गरबा के आयोजन में आम जनता विशेष रूप से युवा और युवती बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। अगले साल गुजरात विधानसभा के चुनाव भी हैं। इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है।