IAS टुटेजा को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, शराब घोटाला मामले में पिछले एक साल से जेल में था बंद
रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है. उन्हें 21 अप्रैल 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. तब से वे जेल में थे. उन पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित शराब घोटाला (IAS Anil Tuteja Bail) सामने आया है. जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी आरोपी हैं. इसके साथ ही ईडी ने कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है, जिसमें करीब 30 अधिकारी शामिल हैं जो आबकारी विभाग से जुड़े हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस मामले में अभी जांच जारी है।
क्या है शराब घोटाला?
- आईटी ने 11 मई 2022 को याचिका दायर की थी।
- अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, सौम्या चौरसिया पर आरोप
- ईडी ने 18 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया था
- 2 हजार 161 करोड़ के घोटाले का आरोप
आयकर विभाग ने दायर की थी याचिका
तत्कालीन भूपेश सरकार में आयकर विभाग ने 11 मई 2022 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा (IAS Anil Tuteja Bail) और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी, अवैध दलाली की बेहिसाब रकम का खेल चल रहा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर जांच के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश चार्जशीट में 2161 करोड़ के घोटाले की बात कही थी।
सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार
ईडी ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति (आईएएस अनिल टुटेजा बेल) में संशोधन कर सीएसएमसीएल के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया था, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के सरगना अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को सीएसएमसीएल का एमडी बनवा दिया, जिसके बाद अफसरों, कारोबारियों, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया।
टुटेजा को एक साल बाद मिली जमानत
पूर्व आईएएस को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग (आईएएस अनिल टुटेजा बेल) मामले में जमानत मिल गई है। यह आदेश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जारी किया है। टुटेजा को एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत दी गई है। टुटेजा को ईडी ने 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था।

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